MP Teacher Big News : एमपी शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर! अगर नहीं किया ये कोर्स तो नौकरी से होंगे बर्खास्त

MP Teacher Big News : मध्यप्रदेश में सैकड़ों प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction – DPI) के ताजा आदेश ने पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। खास तौर पर बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह आदेश परेशानी का सबब बन गया है। डीपीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इन शिक्षकों ने तय समय में ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया, तो उनकी नियुक्ति आगे जारी नहीं रखी जाएगी।

दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट और देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए अब ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। यह कोर्स किए बिना उनकी सेवा सुरक्षित नहीं मानी जाएगी।

बीएड योग्यताधारी शिक्षकों पर लागू होगा आदेश

डीपीआई द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, यह फैसला पूरे प्रदेश में कार्यरत उन प्राथमिक शिक्षकों पर लागू होगा, जिनकी नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक पात्र परीक्षा वर्ष 2020 के परिणाम के आधार पर हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश किसी व्यक्तिगत निर्णय के तहत नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों का कहना है कि इन शिक्षकों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारा ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। न्यायालयों के निर्देश के बाद यह तय किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को यह विशेष प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा।

ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

डीपीआई के अनुसार, प्राथमिक शिक्षक पात्र परीक्षा 2020 के जरिए चयनित बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का पंजीयन अब शुरू हो चुका है। संबंधित शिक्षक 25 दिसंबर 2025 तक एनआईओएस के आधिकारिक पोर्टल https://bridge.nios.ac.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि समय-सीमा में पंजीयन कराना और निर्धारित अवधि में ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

नियम नहीं माना तो जाएगी नौकरी

लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने दो टूक चेतावनी दी है कि जो शिक्षक तय तारीख तक ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे या समय-सीमा में कोर्स पास नहीं करेंगे, उनकी नियुक्ति आगे जारी नहीं रखी जा सकेगी। डीपीआई ने यह सख्त रुख अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए अपनाया है। कुल मिलाकर, यह आदेश बीएड योग्यताधारी सैकड़ों प्राथमिक शिक्षकों के लिए बेहद अहम है। अब उनकी नौकरी की डोर ब्रिज कोर्स से जुड़ गई है। समय रहते प्रक्रिया पूरी करना ही उनके लिए एकमात्र रास्ता बचा है, वरना वर्षों की मेहनत पर पानी फिर सकता है।

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